नैनीताल: तीन पानी में आईएसबीटी के लिए 24 घंटे में जगह बताए सरकार
सरकार ने कोर्ट को बताया- गौलापार में आईएसबीटी की जगह दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन रिजर्व
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से बुधवार 23 अगस्त को बरेली रोड स्थित तीन पानी में इंटरस्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के लिये चिन्हित जगह बताने को कहा है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित आईएसबीटी को तीन पानी में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय को अवगत कराया गया कि गौलापार में पूर्व में चिन्हित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) की जमीन अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिये रिजर्व की गई है। पिछली तिथि को हुई सुनवाई में न्यायालय ने सरकार से आईएसबीटी को शिफ्ट करने का कारण बताने को कहा था।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार आईएसबीटी के नाम पर राजनीति कर बार-बार आईएसबीटी की जगह बदल रही है। सरकार की ओर से वर्ष 2008 में गौलापार में वन विभाग की आठ एकड़ भूमि पर आईएसबीटी बनाने के लिए संस्तुति की जा चुकी थी। केंद्र सरकार से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है और राज्य सरकार वहां 11 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
आईएसबीटी निर्माण के लिए वहां पर करीब 2625 पेड़ काटे जा चुके हैं। आईएसबीटी बनाने के लिए गौलापार के अलावा हल्द्वानी में कहीं भी इससे अधिक जमीन नहीं है। सरकार इतने पेड़ काटे जाने व सरकारी धन का दुरुपयोग करने के बाद भी आईएसबीटी को हल्द्वानी के तीनपानी क्षेत्र में बनाना चाहती है।
याचिका में यह भी कहा गया कि, गौलापार आईएसबीटी बनाने के लिए उपर्युक्त जगह है। यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। आईएसबीटी यहां बनने से शहर जाम मुक्त भी रहेगा इसलिए आईएसबीटी की जगह को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाए।
