Mahoba News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

महोबा में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा।

महोबा में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

महोबा, अमृत विचार। चार साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम) महोबा ने दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त को दस साल की सजा और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 19 अगस्त 2019 को गांव का ही युवक किशोरी को रात में अगवा करके अपने घर ले गया और चार दिन तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। घर में बाहर से ताला पड़ा होने के कारण किसी को कोई शक नहीं हुआ। 23 अगस्त 2019 को किसी ने युवक के अंदर होने की सूचना पीड़िता के पिता को दी।

पीड़िता के पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान के अंदर से युवक और किशोरी को बरामद किया। इसके बाद किशोरी के पिता ने कोतवाली महोबा में संतपाल उर्फ मांझा पुत्र दुलीचंद्र श्रीवास के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अलका चैधरी ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों के साक्ष्य और गवाह सुनने के बाद संतपाल उर्फ मांझा को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म के मामले में दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

वहीं, किशोरी को अगवा करने के मामले में अभियुक्त को पांच साल साश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि सुनवाई दौरान कई गवाह पेश किए गए। इस मुकदमे में सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

संबंधित समाचार