नशीले पदार्थ रखने के आरोप में व्यक्ति को दस साल की सजा, जानें पूरा मामला 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश राजेश चौहान की अदालत ने 19 अगस्त 2023 को संदीप घुंटा को दोषी ठहराया और बुधवार को उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर उसे मूल सजा के अलावा तीन साल की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक भगवान सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि 08 फरवरी 2020 को पांवटा से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस को पुलिस ने झमरारी में जांच के लिए रोका एवं जाँच के दौरान बस में सवार संदीप घुंटा के बैग की जांच करने पर पुलिस ने उसके पास से लाइकेरेक्स की 13 सीलबंद बोतलें और 100 एमएल की कोडरेक्स की चार सीलबंद बोतलें और एक वजन मापने की मशीन बरामद की।

बस कंडक्टर ने पुलिस पार्टी को बताया कि आरोपी ने बस में चढ़ते समय सामान डिब्बे में दो बैग भी रखे थे, तो पुलिस ने उन बैगों की जांच की और 100 मिलीलीटर की कुल 77 बोतलें कोड्रेक्स और लाइकेरेक्स नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ बरामद किए। ये प्लास्टिक पॉलिथीन बैग में लपेटे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने घुंटा को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। 

ये भी पढे़ं- इसरो के नेतृत्व और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की मेहनत का है नतीजा है चंद्रयान-3 की सफलता: एस. सोमनाथ

संबंधित समाचार