बदायूं: हत्या करने के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 30-30 हजार रुपये जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। हत्या करने के चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद इलियास ने उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोतवाली बिल्सी क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी मनोज कुमार पुत्र गिर्राज सिंह 29 अप्रैल 2023 की सुबह 10 बजे मोहल्ला निवासी वीर सिंह पुत्र आराम सिंह, मनोज पुत्र नारायण दास के साथ खेत पर गए थे।
कुछ समय के बाद वह वापस लौटकर घर आ गए। जहां कुछ विवाद हुआ और मामला शांत हो गया था। इसी दिन शाम लगभग 6 बजे मनोज कुमार का वीर सिंह और मनोज पुत्र नारायण दास और दो अन्य के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उन्होंने मनोज कुमार के सिर में लाठी मार दी।
मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के पिता गिरवा पुत्र कल्लू की तहरीर पर गांव करनपुर निवासी वीर सिंह पुत्र आराम सिंह, मनोज पुत्र नरायण दास, प्रवेंद्र पुत्र भगवान दास, सूरजपाल पुत्र मंगली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने विवेचना करके चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल की थी। पुलिस ने इस मुकदमा को भी ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिंह्नित किया।
अभियोजन विभाग से समन्वय किया। बिल्सी के पैरोकार संजीव कुमार, लोक अभियोजक मदन लाल राजपूत के सराहनीय योगदान दिया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद इलियास ने शुक्रवार को चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड डाला है।
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