शाहजहांपुर: पांच माह राशन नहीं लिया तो रद्द हो जाएगा राशन कार्ड

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Edited By Amrit Vichar
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाकर राशन नहीं ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए लगातार पांच महीने तक राशन न लेने पर आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। बीते एक साल के दौरान लगभग तीन हजार राशन कार्ड इसी आधार पर रद्द किए जा चुके हैं। वर्तमान में भी कई कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।

जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार समय-समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक साल पहले एक अहम फैसला लिया गया था कि अगर पांच महीने तक कोई राशन नहीं लेता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर किसी अन्य पात्र को दे दिया जाएगा।

केंद्र का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। इसके अनुसार अगर आपने पांच महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। पूर्ति विभाग ने एक साल पहले ही इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था।

अब बीते एक साल के दौरान लगभग तीन हजार लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। बता दें कि एक साल पहले ही केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी थी। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रह रहे हैं, वहां से राशन ले सकते हैं।

अगर कोई व्यक्ति पांच महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में उसका राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा।

सभी जरूरतमंदों को राशन देने का प्रयास
डीएसओ ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि जिले के सभी जरूरतमंदों को राशन देने का प्रयास किया जा रहा है। जिले को जो लक्ष्य मिला है उसके अनुसार पात्रों का चयन किया जा चुका है। इसके बाद भी तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं जो राशन कार्ड को पात्र हैं, लेकिन लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण इन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है।

हमारा लक्ष्य साल 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऐसे में अगर कोई अपात्र व्यक्ति का राशन कार्ड कटता है तो दूसरे पात्र को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका राशन कार्ड काट कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। अगर कोई पांच महीने तक लगातार राशन नहीं ले रहा है तो भी उसका राशन कार्ड काट कर किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दिया जाता है।

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