राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को SC में दी गई चुनौती, याचिकाकर्ता ने दीं ये दलीलें

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है। बता दें लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की है।

अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह  तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। 

वहीं याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए।

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