बरेली: जीएसटी में जुर्माना और ब्याज में 75 फीसद की मिलेगी छूट

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बरेली, अमृत विचार। जीएसटी नहीं भरने वाले वाले व्यापारियों को कोरोना काल में जुर्माना और ब्याज में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं जीएसटी का मूलधन भी 25 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकता करना होगा। इस नई स्कीम का फायदा 2019 तक के बकायेदार उठा सकते हैं। योजना में जिले के करीब छह …

बरेली, अमृत विचार। जीएसटी नहीं भरने वाले वाले व्यापारियों को कोरोना काल में जुर्माना और ब्याज में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं जीएसटी का मूलधन भी 25 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकता करना होगा। इस नई स्कीम का फायदा 2019 तक के बकायेदार उठा सकते हैं। योजना में जिले के करीब छह हजार बकायेदार व्यापारियों को फायद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

लाकडाउन में रोजमर्रा में शामिल वस्तुओं को छोड़कर करीब पांच महीने सभी कारोबार लगभग पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों का काम धंधा चौपट हो गया, खर्चें सीमित हुए तो उन्होंने जीएसटी भरना ही छोड़ दिया।

इधर, कोरोना काल में जीएसटी में भुगतान नहीं होने से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। जीएसटी वसूली को लेकर चलाया जा रहा अभियान भी शासन के निर्देश पर रोक दिया गया था।

इस बीच व्यापारियों की मांग पर शासन ने राहत देते हुए जीएसटी में बकाया पर जुर्माना और ब्याज में छूट देने का फैसला लिया है। जीएसटी विशेषज्ञ राजेन विद्यार्थी ने बताया कि मार्च 2019 में जीएसटी चुकता नहीं करने वाले व्यापारियों के संपूर्ण जुर्माना को माफ करते हुए ब्याज की रकम में 75 प्रतिशत की छूट दे दी है।

31 अक्टूबर तक इस योजना का व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से जिले के करीब छह हजार व्यापारियों को फायदा होगा जो, पंजीकृत होने के बाद भी जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे।

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