सुलतानपुर: घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट की याचिका कोर्ट में दर्ज

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Published By Deepak Mishra
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19 अक्टूबर को दर्ज होगा पीड़िता का बयान

सुलतानपुर। बंधुआकला थानाक्षेत्र के एक गांव में दो माह पूर्व घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड व अन्य आरोपों में दायर याचिका को कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में पीड़िता के बयान के लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तारीख नियत किया है। बंधुआकला थाना क्षेत्र की एक महिला ने गांव के ही राजन सिंह, रवि, अभय व पवन पर 17 जुलाई को दिन में डेढ़ बजे  काम करने के दौरान घर में जबरन घुसकर अश्लील हरकते करने का आरोप लगाया है।

आरोप है चीखने पर गांव के रामखेलावन, राजमती, जगपाल, छविपाल बीच बचाव के लिए पहुंचे तो राजन के सहयोगी रवि सिंह, अभय व पवन ने घूंसे व डंडे से उन्हें भी मारा-पीटा। थाने में मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की। पर कहीं सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह द्वितीय ने पीड़िता की याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। पीड़िता के बयान के लिए न्यायालय ने 19 अक्टूबर की तारीख नियत किया है।

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