प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

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नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय की अवमानना मामले में अपने विरुद्ध लगाये गये एक रुपये के जुर्माने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सोमवार को शीर्ष अदालत से गुहार लगायी। प्रशांत भूषण ने अपनी पुनर्विचार याचिका में उच्चतम न्यायालय से इस मामले में तत्काल खुली अदालत में सुनवाई किये जाने …

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय की अवमानना मामले में अपने विरुद्ध लगाये गये एक रुपये के जुर्माने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सोमवार को शीर्ष अदालत से गुहार लगायी। प्रशांत भूषण ने अपनी पुनर्विचार याचिका में उच्चतम न्यायालय से इस मामले में तत्काल खुली अदालत में सुनवाई किये जाने भी आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि स्वत: संज्ञान में लिये गये इस मामले की सुनवाई तत्कालीन न्यायाधीश अरुण मिश्रा को सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। न्यायमूर्ति मिश्रा अब सेवानिवृत्त हो गये हैं।

प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय की ओर से स्वत: संज्ञान के तहत लिये गये एक अवमानना मामले में अपने विरुद्ध लगाया गया एक रुपये का जुर्माना आज पूर्वाह्न भर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया वह उच्चतम न्यायालय के फैसले काे स्वीकार करते हुए जुर्माने का भुगतान कर रहे हैं।

गौरतलब है कि न्यायपालिका के विरुद्ध उनके ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने अवमानना मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया था। श्री भूषण ने हालांकि यह कहा था कि उनका न्यायपालिका की अवमानना करने का इरादा कभी नहीं रहा। वह हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें व्यवस्थित तरीके से चलती रहें।

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