अयोध्या : 5 माह में फैसला, एनडीपीएस एक्ट में सुनाई सजा 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अयोध्या, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने पांच माह में ही सुनवाई पूरी कर सोमवार को बाबा बाजार थाने के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है।  
 
23 अप्रैल को बाबा बाजार थाने के उपनिरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी ने अरुण कुमार दुबे निवासी झबरा थाना खण्डासा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चालान किया था। पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया और विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट ने मामले का विचारण शुरू किया और लगभग पांच माह में विचारण पूरा कर आरोपी को 5 माह 2 दिवस के कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी कारावास की निर्धारित सजा पूरा कर चुका है, इसलिए अदालत ने अर्थदंड अदा करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र मिश्रा का योगदान रहा।

ये भी पढ़ें -आगरा : महिला सत्संगी ने सभा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा - कैंप में हुई कई हत्याएं, बच्चों को देते हैं घातक ट्रेनिंग

संबंधित समाचार