नैनीताल: आरोपों पर हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, बाजपुर में स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन का है मामला

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बाजपुर के गुलजारपुर में एकता स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को स्टोन क्रशर की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।

 गुलजारपुर निवासी प्रिंस पाल सिंह की ओर से इस मामले को लेकर चुनौती दी गयी। मामले में आरोप लगाते हुए कहा गया कि स्टोन क्रशर में तीन पार्टनर हैं। याचिकाकर्ता का पिता सुखदेव सिंह स्टोन क्रशर के एक पार्टनर महर सिंह की हत्या का आरोपी है। काशीपुर थाने में इस मामले में अभियोग पंजीकृत है। स्टोन क्रशर की ओर से उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। यह भी कहा गया कि याचिका में लगाए गए 11 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप भी गलत है। याचिकाकर्ता ने यह सब तथ्य याचिका में छिपाए हैं।

 मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह इन आरोपों को लेकर जवाब दे और यह भी बताए कि 11 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप याचिका में किस आधार पर लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इसी साल एक अन्य जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि स्टोन क्रशर अवैध खनन, भंडारण और परिवहन कर रहा है और उस पर 11 करोड़ रुपये की वसूली भी बाकी है। खनन विभाग की अगस्त में हुई जांच में भी कुछ आरोप सही पाए गए हैं। स्टोन क्रशर का ई-रवन्ना पोर्टल भी बंद है।

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