बरेली: साढ़े आठ हजार डीमेट खातों में सैकड़ों करोड़ फंसने का खतरा

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Published By Moazzam Beg
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शिवांग पांडेय, बरेली, अमृत विचार। जिले के करीब साढ़े आठ हजार डीमेट खातों में पड़ी सैकड़ों करोड़ की रकम पर फंस सकती है। इन डीमेट खातों के जरिए शेयर बाजार में भारी निवेश तो किया जा रहा है लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का सख्त कायदा होने के बावजूद खाताधारकों ने अपना कोई नॉमिनी नहीं बनाया है।

हाल ही में सेबी ने ऐसे खाताधारकों को 30 सितंबर तक खातों में नॉमिनी का नाम जोड़ने का मौका दिया है। एक अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी उनके पास अब दो ही दिन शेष रह गए हैं।

कोरोना के दौर के बाद भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी उछाल आया है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार होने के बाद लोगों ने शेयर बाजार के अच्छे रिटर्न की वजह से इसे आय का जरिया बनाया है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसे निवेशकों की भी भारी संख्या है जो शेयर बाजार में सेबी के नियम-कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं।

शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों की जिले में संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा है और उन्होंने साढ़े चार हजार करोड़ से ज्यादा धनराशि का निवेश किया है। सेबी की ओर से जारी हुए आदेश में 30 सितंबर तक नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी न करने वाले खाताधारकों के खातों को एक अक्टूबर से फ्रीज करने की चेतावनी दी गई है।

जिन खातों में नॉमिनी नहीं, उनमें ज्यादातर पुराने
निवेश सलाहकार अनुराग मिश्रा के मुताबिक पांच साल पहले तक लोग खतरों की वजह से शेयर बाजार के इन खातों के जरिए निवेश नहीं करते थे। कोरोना के बाद एकाएक निवेशकों में बढ़ोतरी हुई है। खाते से पैसे निकालने के दौरान रकम की वापसी में समस्या आती है, इसी कारण सेबी की ओर से नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। जिन खातों में नॉमिनी नहीं हैं, वे पुराने हो सकते है। क्योंकि अब तो खाता खोलते समय ही नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

खाता चलाने में आ सकती है दिक्कत
अग्रणी जिला प्रबंधक वीके अरोरा ने बताया कि सेबी की ओर से नॉमिनी जोड़ने के जो निर्देश जारी किए गए हैं, उससे किसी की रकम नहीं डूबेगी, लेकिन खातों को ऑपरेट करने में समस्या आएगी। खाताधारक को केवाईसी अपडेट कराने के बाद निवेश की हुई पूंजी वापस मिल पाएगी। नॉमिनी को नामित कराने के लिए निवेशक अपने सलाहकार से परामर्श ले सकते है। कंपनियों की ओर से ये डेटा तैयार किया जा रहा है।

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