रामपुर: डीसीडीएफ की जमीन के मामले में तजीन और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में हुए पेश
रामपुर, अमृत विचार। डीसीडीएफ की जमीन के मामले में डा. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले में तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।
विकास भवन के पास डीसीडीएफ (जिला सहकारी संघ) की कुछ जमीन है। आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खां ने डीसीडीएफ की जमीन को अपनी पत्नी डा. तजीन फात्मा के नाम पर किराए पर आवंटन कर लिया था। बाद में पुत्र अब्दुल्ला आजम को सह किरायेदार बना दिया था। इसी जमीन पर बनी दुकानों में क्वालिटी बार के नाम से एक बार संचालित होता था। इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे।
जांच में यह बात सामने आई कि इसका किराये पर गलत तरीके से आवंटन किया गया है। इसको लेकर डीसीडीएफ के तत्कालीन सभापति सैय्यद जफर अली जाफरी, पू्र्व विधायक डा. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ 21 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गाटा संख्या 55 का सहकारी संघ रामपुर के पास कोई स्वामित्वाधीन अभिलेख भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में जमीन का आवंटन नियम विरुद्ध है।
उन्होंने नियम विरुद्ध आवंटित किराए नामे को निरस्त करने की संस्तुति कर दी थी। जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने सहायक निबंधक सहकारिता को कार्रवाई के आदेश दिए। सचिव अनिल सिंह राठौर ने डा. तजीन फात्मा एवं उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की किरायेदारी को निरस्त कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
बुधवार को आरोपी डा. तजीन फात्मा, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नकले बरामद नहीं होने की बात कही। अब इस मामले में तीन अक्टूबर की तारीख तय की गई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब इस मामले में तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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