नैनीताल में बिना लाइसेंस के कुत्ते पाले तो लगेगा जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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नैनीताल, अमृत विचार। नैनीताल में बिना अनुमति के कुत्ता पालने वाले लोगों पर अब बड़ी कार्यवाही होने जा रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया हाई कोर्ट के निर्देश और पालिका एक्ट के तहत कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
 
और जिन लोगों ने अब तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है और जल्द से जल्द लाइसेंस के लिए आवेदन कर दें।अगर कोई व्यक्ति शहर में बिना लाइसेंस कुत्ता घुमाता हुआ पाया गया या बिना लाइसेंस के कुत्ता पालता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 
इस वर्ष अभी तक 130 लोग कुत्ते पालने का लाइसेंस बनवा चुके हैं।शहर में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका के तत्वाधान में कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक नगर पालिका ने शहर में 106 कुत्तों का टीकाकरण कर दिया है। 
 
अधिशासी अधिकारी  आलोक उनियाल ने बताया शहर के जिन स्थानों पर आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कुत्ते खूंखार हो रहे हैं उन क्षेत्रो मैं नगरपालिका अभियान चलाकर कुत्तो का बंध्याकरण और टीकाकरण करेगी। जिसको लेकर नगर पालिका ने टोल फ्री नंबर 9027649083 जारी किया है। जिस पर स्थानीय लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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