अमरोहा: दुष्कर्म के आरोपी को 48 दिन में दी 25 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अमरोहा, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मात्र 48 दिन में 25 साल जेल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद दोषी जेल में है। उसकी जमानत मंजूर नहीं हो सकी थी।

जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव में 22 जून को किसान की 13 वर्षीय बेटी फसल की रखवाली के लिए खेत पर सो रही थी। उसी दौरान वहां पहुंचे युवक ने किशोरी को जगाया और आम का कट्टा बाइक पर रखवाने का बहाना बनाकर वह उसे अपने साथ पास के बाग में ले गया। इस दौरान पीड़िता के चाचा ने किशोरी को युवक के साथ जाते हुए देख लिया था। 

आरोपी युवक ने किशोरी को बाग में ले जाने के बाद वहां उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म किया।  किशोरी के पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस की विवेचना एसएसआई बृजेश कुमार सिंह ने शुरू की।  आरोपी की पहचान हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव घंसूरपुर निवासी बब्लू के रूप में हुई थी। बब्लू के खिलाफ पहले से नौ मुकदमे दर्ज थे। इसके बाद पुलिस ने बब्लू को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। 

कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में वारदात के 21वें दिन यानी 11 जुलाई को पुलिस ने आरोपी बब्लू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने आठ अगस्त को चार्ज लगाते हुए मुकदमे को सीधा ट्रायल पर ले लिया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की कोर्ट में मुकदमे की पहली सुनवाई 17 जुलाई को हुई थी।

 27 सितंबर को पत्रवाली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बब्लू को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने मजबूत पैरवी की। बुधवार को सजा पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी बब्लू को 25 साल की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया। जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़ित किशोरी को दिए जाएंगे।

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