विधि अधिकारी और शिक्षकों को ग्रहण कराएं कार्यभार: हाईकोर्ट

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डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को किया तलब

विधि संवाददाता, लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल पीठ के आदेश के बावजूद पांच शिक्षकों और विधि अधिकारी को कार्यभार ग्रहण न कराने पर डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह व रजिस्ट्रार रोहित सिंह को आड़े हाथों लिया है। 

न्यायालय ने कहा है कि यदि अगली सुनवाई तक एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील पर विश्वविद्यालय को राहत नहीं मिलती तो 8 नवंबर तक एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कर कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा न होने पर अगली सुनवाई पर प्रो. राणा व रोहित सिंह हाजिर होकर अदालत के आदेश की अवमानना के लिए दंडित जाने पर जवाब दें।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने आलोक मिश्रा व अन्य की ओर से अलग-अलग दायर अवमानना याचिकाओं पर पारित किया है। याचियों के अधिवक्ता गौरव मेहरेात्रा का कहना था कि याची विधि अधिकारी और शिक्षकों को विश्वविद्यालय ने दुर्भावना से पदच्युत कर दिया था। उक्त आदेश को एकल पीठ ने खारिज कर दिया।

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