अयोध्या: पूर्व भाजपा विधायक खब्बू तिवारी समेत तीन को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत
फर्जी मार्कशीट प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत
अयोध्या, अमृत विचार। रामनगरी के चर्चित फर्जी मार्कशीट प्रकरण में पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित कृपा निधान तिवारी और छात्र नेता रहे फूलचंद यादव को शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।
खब्बू तिवारी के अधिवक्ता वाईवी मिश्रा ने बताया फर्जी मार्कशीट के मामले में हुई जिला न्यायालय की सजा उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने बहाल कर दी थी। जिसके बाद तीनों अभियुक्त अयोध्या मंडल कारागार में बंद हैं। तीनों ने सजा के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए आज तीनों को जमानत दे दी।
उन्होंने बताया कि बस्ती के एक असलहा मामले में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल है। उसमें जमानत मिलने के बाद खब्बू तिवारी जेल से रिहा होंगे, जबकि कृपानिधान व फूलचंद यादव फर्जी अंकपत्र मामले में जमानत दाखिल करने पर जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे।
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