सुलतानपुर: पत्नी की हत्या का आरोपी दोषी करार, पांच साल पूर्व पति ने गला काटकर किया था मर्डर

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सुलतानपुर, अमृत विचार। पत्नी की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने हलियापुर थानाक्षेत्र के कांपा निवासी कृष्णदेव को दोषी ठहराया है। दोषी को न्यायालय 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। थानाक्षेत्र कुड़वार के तारनपुर निवासी केशव सिंह का आरोप है कि उसने अपनी पुत्री रूपा का विवाह कांपा निवासी कृष्णदेव के साथ किया था। दोनों तीन साल तक प्रेम से लुधियाना शहर में रहे।

पत्नी के संतान न होने के चलते 26 नवम्बर 2018 को पति ने अपनी पत्नी का गला धारदार हथियार से काट डाला। थाने में पति कृष्णदेव, देवर तेगबहादुर, मुकेश व सास कुमारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान तफ्तीश पुलिस ने केवल कृष्णदेव की संलिप्तता पाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा।

अभियोजन पक्ष से डीजीसी रामअचल मिश्र ने 11 गवाहों के साक्ष्य कराये। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद हत्याकांड के आरोपी पति कृष्णदेव को सोमवार को दोषी करार दिया। गुरुवार को न्यायालय दोषी को सजा सुनाएगी।

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