प्रतापगढ़: दहेज हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद, लगा अर्थदण्ड

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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पवार ने दहेज हत्या के आरोप में दोषी मिले संतराम प्रजापति निवासी बदगंवा थाना महेशगंज को आजीवन कारावास व सात हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा राम अजोर प्रजापति निवासी खरहर थाना रानीगंज के अनुसार उसने अपनी 20 वर्षीय पुत्री आरती का विवाह 28 अप्रैल 2015 को संतराम सुत राम सजीवन निवासी बदगंवा थाना महेशगंज के साथ किया था।

वादी ने कोर्ट को बताया कि शादी में अपनी क्षमता अनुसार दहेज दे कर विदा किया था। शादी के बाद से ही उसके पति संतराम तथा उसके भाई श्रीपाल उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। संतराम दहेज में तीन लाख रूपये की मांग करता था। 17 मई 2015 को संतराम अपनी पत्नी आरती को जान से मारने की नीयत से प्रार्थी द्वारा दी गई ऑल्टो कार से डेरवा बाजार घूमाने के बहाने लेकर गया था।

वापस आते समय करीब आठ बजे रात रेवती राम मजरे रामनगर नहर पुलिया के बीच राजापुर जाने वाली सड़क पर संतराम द्वारा पीड़ित की पुत्री की अवैध असलहा से हत्या कर दी गई और घटना को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत संतराम प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र  भेजा गया। अभियुक्त संतराम प्रजापति को न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम में भी दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपए अर्थ दंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की है।

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