प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की मिली कैद, लगा अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुरली गुप्ता निवासी  थाना जेठवारा को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया। उपरोक्त मुकदमे में अन्य आरोपी मुन्ना व नन्चू को धमकी देने के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

वादिनी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि 10 सितंबर 2019 को शाम साढ़े चार बजे उसकी सात वर्षीय पीड़िता बेटी गांव में ही दुकान पर सामान खरीदने गई। गांव के ही युवक जिसके पास दुकान है। उसकी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ गलत हरकत की, जब वादिनी की बेटी को आए काफी देर हो गया तो जाकर दुकान पर देखा तो उसकी बेटी को मुरली गुप्ता लिटाकर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था।

विरोध किया तो मुन्ना व नंन्चू ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि किसी से कुछ मत बताना नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

सुधारात्मक अभिरक्षा में भेजा गया किशोर अपचारी

प्रतापगढ़ : प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भावना भारती व सदस्यगण केएन मिश्र व रचना सिंह  ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए अंतू थाने के किशोर अपचारी को एक वर्ष छह माह  के सुधारात्मक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश तथा बीस हजार रूपया अर्थदंण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सुधारात्मक अभिरक्षा में रहेगा।

वादी मुकदमा के अनुसार उसकी सात वर्षीय पीड़िता पुत्री 11 जून 2016 को गांव की एक दुकान पर चीनी लेने गई थी। वहां पर दुकानदार का लड़का उसकी पुत्री को बिस्कुट खिला कर उसे बहला फुसला कर दुकान के पीछे ले गया और  पीड़िता को निर्वस्त्र कर जबरन गलत काम करने लगा। पीड़िता के शोर पर अन्य लोग पहुंचे तो अपचारी भाग गया।

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