सुलतानपुर: दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद की सजा
बल्दीराय थाने के इसौली गांव अमरावती की दहेज हत्या से जुड़ा मामला
विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने शुक्रवार को मृतका के पति व दो देवरों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। बल्दीराय थाने के इसौली गांव निवासी शक्ति रैदास की शादी वर्ष 2015 में अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के गूंगेमऊ निवासी हीरालाल की पुत्री अमरावती के साथ हुई थी।
आरोप था कि दहेज में एक लाख नकदी की मांग पूरी न होने पर 25 अगस्त 2018 को ससुरालीजनों ने अमरावती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पति शक्ति, देवर सतीश व राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पति शक्ति और देवर सतीश व राहुल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। दोषियों पर कुल 45 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है जिससे 40 हजार रुपए मृतका के पिता हीरालाल को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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