प्रयागराज : इरफान सोलंकी के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम अवसर
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए इस अर्जी को अन्य अर्जियों के साथ आगामी 30 अक्टूबर को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर पारित किया।
गौरतलब है कि सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक का गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया है। मालूम हो कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है।
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