प्रयागराज: निठारी कांड मामले में आरोपियों की मृत्युदंड पुष्टि पर हाईकोर्ट से सोमवार को आएगा फैसला
प्रयागराज। निठारी कांड मामले में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की जाए या नहीं, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। पिछले महीने आरोपियों को दी गई मृत्युदंड से संबंधित कुल 12 अपीलों और अदालती संदर्भों में न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
जहां कोली को 10 से अधिक मामलों में मौत की सजा दी गई थी, वहीं पंढेर को भी ट्रायल कोर्ट द्वारा तीन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि 14 सितंबर को अपीलकर्ता मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के अधिवक्ताओं द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य पर वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया। मालूम हो कि कुख्यात निठारी हत्याकांड 2005 और 2006 के बीच हुआ था।
यह मामला तब सामने आया था, जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी स्थित मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पास नाले में कंकाल पाए गए। सीबीआई ने इस मामले में कुल 16 मामले दर्ज किए। उनमें से सभी में मोनिंदर के नौकर कोली पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के अलावा सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया और एक मामले में पंढेर पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया। सीबीआई के अनुसार कोली ने कई लड़कियों की हत्या की थी और उनके शरीर के टुकड़े करके घर के बाहर नाले में फेंक दिया था।
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