बरेली: उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट
18 वर्ष पुराने आदेश का पालन करना तो दूर आयोग में हाजिर तक नहीं हुए अधिकारी
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बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने 18 साल पहले रविन्द्र नाथ शर्मा बनाम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाद में दिए आदेश का पालन न करने पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खंड-तीन के अधिशासी अभियंता अनुज कुमार गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
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वादी के अधिवक्ता मुहम्मद खालिद जिलानी ने बताया कि आयोग ने अगस्त 2005 में विद्युत विभाग को उपभोक्ता को बिल दुरुस्त करने, वसूली कार्यवाही स्थगित करने और ब्याज वसूल न करने का आदेश दिया था। लेकिन 18 साल बीतने के बाद भी बिजली विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया।
वर्ष 2020 में आदेश का पालन कराने के लिए आयोग के समक्ष अर्जी दी थी। आयोग ने दो महीने पहले अधिशासी अभियंता अनुज कुमार गुप्ता को वारंट जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग के अधिकारी आदेश का पालन करना तो दूर पीठ के समक्ष हाजिर तक नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने पांच हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर सुनवाई को 24 नवम्बर की तिथि नियत की है। अगर अधिकारी इस दफा भी गैरहाजिर रहते हैं तो दंड का आदेश दिया जा सकता है।
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