Allahabad High Court: सहकर्मी के आपत्ति जनक व्यवहार के खिलाफ महिलाकर्मी की शिकायत पर जांच के आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के अधीन संचालित एक इंटर कॉलेज की महिलाकर्मी की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रयागराज को आंतरिक शिकायत समिति गठित कर दो माह में जांच पूर्ण करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने महिला कर्मी की याचिका पर पारित किया है। याचिका में महिला कर्मी ने आगरा से कई साल पहले तबादले पर आए एक शिक्षक पर अभद्र टिप्पणियां और गंदी हरकत की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

याची के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि जिला पंचायत के अधीन संचालित एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आगरा से वर्ष 2014 में तबादले पर आए शिक्षक ने याची के साथ अभद्रता की है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्ष 2013 में कानून लागू होने के बावजूद कॉलेज में अभी तक जांच कमेटी ही गठित नहीं हुई है। इस घटना को लेकर फूलपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। अगस्त-2022 से बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई।

बहस के दौरान कोर्ट में सरकार और जिला पंचायत की ओर से यह स्वीकार किया गया कि कॉलेज में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं की गई है। दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कमेटी का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि महिला को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को अर्जी दे और इसकी जांच दो महीने में कर ली जाए।

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