शाहजहांपुर: युवती की क्रूरता पूर्वक हत्या में गैर समुदाय के अभियुक्त को उम्रकैद, जानिए पूरा मामला
शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2016 में युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उसकी क्रूरता पूर्वक हत्या किए जाने के मामले में गैर समुदाय के अभियुक्त को उम्र कैद और 3.20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि प्रतिकर के रूप में मृतका की मां को दिए जाने को कहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव दिवाली निवासी रामप्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री सोनी को पड़ोस के गांव वायकुआं निवासी तसलीम अपने साथियों के साथ 29 अक्तूबर 2016 की रात बाइक से अपने साथियों के साथ बहला-फुसलाकर ले गया। सोनी साथ में चार लाख रुपये भी ले गई।
आरोपी ने रुपयो को हड़पने के लालच में सोनी की हत्या कर उसका शव मोहसिन के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। इधर, पुलिस ने सोनी के पिता की तहरीर के आधार पर 31 अक्तूबर 2016 को आरोपी तसलीम के खिलाफ मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी तसलीम को सात नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर सोनी का शव मोहसिन के खेत से बरामद कर लिया।
दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने हत्या और साक्ष्यों को छिपाने आदि धाराओं को बढ़ाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। विवेचना के उपरांत तसलीम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश दशम पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान सुनने व शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को से सहमत होते हुए पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तसलीम को उम्र कैद की सजा और 3.20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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