इरफान सोलंकी के मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किया गया जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को सुनिश्चित की है, क्योंकि जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर पारित किया।
गौरतलब है कि सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक का गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया है। मालूम हो कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है।
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