कन्नौज: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 26 साल की जेल की सजा, लगाया अर्थदंड
कन्नौज। तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बच्ची को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 21 दिसंबर 2021 को शाम छह बजे घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची के साथ ग्राम ललकापुर निवासी राजेश जाटव उर्फ महात्मा ने दुष्कर्म किया था। खून ने लथपथ बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची की मां ने आरोपी को भागते देख लिया था।
बच्ची के चाचा ने नामजद मुकदमा छिबरामऊ कोतवाली में दर्ज कराया। इसमें बताया था कि शाम को वह दुकान से सामान लेने जा रहे थे, तब आरोपी भतीजी को गोद में खिला रहा था। लौट कर आए, तब तक उसने पास के ही एक मकान के कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दे दिया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दो मार्च 2022 को उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने आरोपी राजेश जाटव उर्फ महात्मा को दोषी पाते हुए दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट में 26 साल के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड, कमरे में ले जाकर बंधक बनाने पर छह माह का कठोर कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुर्माने की रकम अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसमें गिरफ्तारी की अवधि को भी समायोजित किया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
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