बरेली: चार साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ मामले में सुनाई सजा, आरोपी को पांच वर्ष कैद
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बरेली, अमृत विचार। चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी किला लीचीबाग निवासी कासिब उर्फ कासिफ परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना किला में तहरीर देकर बताया था कि 15 अप्रैल 2015 को शाम 7 बजे बेटी कासिफ के घर टीवी देखने गई थी। वह बेटी को ढूंढते हुए गईं तो कासिफ पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह पहले भी कई बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कर चुका है और जेल भी जा चुका है। पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने चार गवाह पेश किये थे।
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