सुलतानपुर: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। बल्दीराय थाना क्षेत्र के गोसाईं तुलाराम पंडित मौजा रैंचा में तीन साल पूर्व पत्नी की हत्या करने के दोषी अजय विश्वकर्मा को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी ठोंका है। 

बल्दीराय थाने के वलीपुर निवासी अर्जुन की बहन मायावती की शादी घटना से करीब 20 वर्ष पूर्व इसी थाने के ग्राम पूरे गोसाईं तुलाराम पंडित मौजा रैंचा निवासी अजय विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 20 मई 2020 की सुबह मायावती बाग में गई थी। वहां अजय ने हंसिया से उसकी गर्दन काट दी थी। 

घटना की जानकारी मृतका की बेटी मधु ने फोन करके मामा अर्जुन को दी थी। पुलिस ने अर्जुन की तहरीर पर आरोपी अजय विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान घटना को साबित करने के लिए पेश हुए चार गवाहों ने ठोस सबूत दिए।  

मंगलवार को जिला जज ने दोषी अजय को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। उसे पर कोर्ट ने एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट मुहर्रिर प्रेम प्रकाश ने बताया कि 80 फीसदी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में मृतका के भाई अर्जुन को दी जाएगी। शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी।

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