शुआट्स के पूर्व निदेशक प्रशासन विनोद बी लाल, प्रो.अजय लॉरेंस समेत तीन प्रोफेसरों की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज 

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
On

प्रयागराज। शुआट्स के पूर्व निदेशक प्रशासन डॉ. विनोद बी लाल की जमानत और प्रोफेसर डॉ. अजय लॉरेंस समेत तीन प्रोफेसरों की अग्रिम अर्जी इलाहाबाद सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। इनके खिलाफ नैनी थाने में हत्या का प्रयास, कूटरचना और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार की अदालत ने आदेश देते हुये शुआट्स के डॉ. विनोद बी लाल की जमानत और प्रोफेसर डॉ. जोनाथन लाल, डॉ एसबी लाल और डॉ. अजय लॉरेंस की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मामला नैनी थाने का है।

बता दें कि 20 जून की रात पुराने नैनी पुल के पास मोटरसाइकिल सवार चार हथियारबंद लोगों की आरएसएस कार्यकर्ता सर्वेन्दु विक्रम सिंह पर हमला किया था। जिसके बाद उन्होंने लाल परिवार व अजय लॉरेंस के विरुद्ध हत्या का प्रयास, कूटरचना और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया  था। आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके द्वारा आरोपियों के खिलाफ फतेहपुर जिले में धर्मांतरण मामले में दर्ज कराये गए मुकदमे को वापस लेने की धमकी भी दी थी।

वहीं मामले में विनोद बी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर दो अक्टूबर को जेल भेज दिया था। जबकि, प्रोफेसर डॉ. जोनाथन लाल, डॉ एसबी लाल और डॉ अजय लॉरेंस अभी भी फरार हैं, उन्हाेंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि इन्हें राजनीतिक विद्वेष से झूठा फंसाया गया है।

वहीं अभियोजन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध भी किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विनोद बी लाल की जमानत अर्जी और प्रोफेसर डॉ जोनाथन लाल, डॉ एसबी लाल और डॉ अजय लॉरेंस की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें: लखनऊ के केजीएमयू में एमबीबीएस की छात्रा की इलाज के दौरान मौत

संबंधित समाचार