नैनीताल: बहुचर्चित भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी हत्याकांड के आरोपी दो सगे भाइयों सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को आजीवन कारावास

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के बहुचर्चित भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी पांडे हत्याकांड के आरोपी दो सगे भाइयों सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

घटनाक्रम के मुताबिक 15 दिसम्बर 2019 को सिंधी चौराहा हल्द्वानी में थाना हल्द्वानी में भूपेंद्र पांडे की हत्या की गई थी । जिसकी नामजद रिपोर्ट मृतका की पत्नी विनीता पांडे निवासी दमूवाढुंगा काठगोदाम ने हल्द्वानी थाने में गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता के खिलाफ दर्ज कराई थी।
 
सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता ने लेन देन के मामले में भूपेंद्र पांडे के दोस्त दिनेश सागर को 5 लाख का चैक दिया था । जो बाउंस हो गया था । इस लेन देन के मामले में दिनेश सागर ने जब सौरव व गौरव गुप्ता से बात की तो दोनों ने दिनेश के साथ अभद्रता कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया । जिसकी दिनेश सागर ने रिपोर्ट दर्ज की थी । इन दोनों भाइयों ने दिनेश सागर को मारने का प्रयास किया।
 
जिसे भूपेंद्र पांडे ने बचाने हेतु प्रयास किया तो उक्त दोनों ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर व भूपेंद्र पांडे की रिवाल्वर छीनकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई । जिससे भपेंद्र पांडे की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कुल 14 गवाह पेश कराये। कोर्ट ने पुलिस जांच रिपोर्ट, सी सी टी वी फुटेज, अभियुक्तों बयान,लाइसेंसी रिवाल्वर से चली गोली आदि तथ्यों के बाद दोनों भाइयों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
 
न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा है कि आयुध अधि0 की धारा-32 के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त गौरव गुप्ता के लाईसेन्सी पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाय। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतका की पत्नी को नियमानुसार राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति राशि दिलाई जाए ।

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