काशीपुर: मारपीट के तीन आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। कोविड महामारी के दौरान कंटेनमेंट जोन लांघकर मारपीट व अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में रमेश चंद्र समेत तीन आरोपियों को प्रथम एसीजे की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

मोहल्ला पक्काकोट निवासी गोपाल कश्यप ने 17 जुलाई, 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मामूली कहासुनी में उसके पड़ोसी रमेश चंद्र, भाई देवेंद्र कुमार उर्फ पूरन व पुत्रों ललित कुमार व विपिन कुमार ने कोविड महामारी के दौरान बनाए गए कंटेनमेंट जोन  को लांघकर उन पर लाठी डंडों से हमला किया और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। 

तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 352, 504, 269 एवं 270 भारतीय दण्ड संहिता के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद एसआई अमित शर्मा ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी मो. अलीम एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर प्रथम एसीजे दीप्ति पंत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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