प्रयागराज : फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की याचिका खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान मामले को लेकर जिला अदालत में चल रहा ट्रायल समाप्त हो चुका है, अतः  सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दाखिल वर्तमान अर्जी निरर्थक होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ के समक्ष हुई। 

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि उन लोगों ने पूर्वनियोजित रूप से षड्यंत्र रचकर रामपुर एवं लखनऊ से अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। दिनांक 28 जून 2012 को रामपुर की नगर पालिका परिषद से निर्गत प्रमाण पत्र द्वारा पासपोर्ट बनवाकर अब्दुल्लाह आजम खान ने विदेश यात्राएं कीं और दिनांक 21 जनवरी 2015 को लखनऊ के नगर निगम से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी दस्तावेजों तथा जौहर विश्वविद्यालय की विभिन्न मान्यताओं को प्राप्त करने में किया गया है। इस प्रकार दोनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग निजी स्वार्थ व लाभ के लिए किया गया।

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