नैनीताल: फीका नदीं में अवैध खनन रोकें जिलाधिकारी : हाईकोर्ट
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। अगली सुनवाई के लिए जनवरी पहले सप्ताह की तिथि नियत की है।
जसपुर निवासी फईम अहमद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तहसील जसपुर के किशनपुर, पूरनपुर, गुलरभौजी, राजपुर,विक्रमपुर क्षेत्र में फीका नदी बहती है। इसमें अनीश अहमद, शमीम अहद, अहसान, फैजान व चार पांच अन्य लोग अवैध खनन करने के साथ-साथ नदी के किनारों से मिट्टी का खुदान भी कर रहे हैं।
इसकी वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही किसानों को खेती करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सहयोग कर रही है। जनहीत याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए।
