शाहजहांपुर: हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों को उम्रकैद, सभी को अर्थदंड भी

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
On

शाहजहांपुर/ तिलहर, अमृत विचार:  कोतवाली क्षेत्र में नौ वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 42,500 रुपये प्रति अपराधी को अर्थ दंड से दंडित किया है। क्षेत्र के गांव धनकपुर में गांव बंधा निवासी रामऔतार उर्फ हुल्ला पुत्र राम सिंह की वर्ष 2014 में हत्या कर दी गई थी।

मृतक के भाई महेंद्र यादव ने हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें दयाराम , राजेश , जय सिंह , सीताराम उर्फ नन्हे , हरद्वारी , सूबेदार , गिरधारी , अवनीश कुमार व मोहित को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।

कोट में मुकदमा चलने के दौरान पुलिस ने पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवाहो के बयान और पक्ष व विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्तों को उम्र कैद व 42,500-42,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

ये भी पढ़ें - शाहजहांपुर: बाइक और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में मां-बेटी की मौत, चालक फरार

संबंधित समाचार