आजम परिवार ने 14 मामलों में आखिर क्यों तुड़वाई जमानत, वीडियो क्रॉन्फेंसिंग से हुई पेशी

एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही तारीखें, आज भी होगी सुनवाई, जन्म प्रमाण पत्र मामले में परिवार को हो चुकी सात साल की सजा

आजम परिवार ने 14 मामलों में आखिर क्यों तुड़वाई जमानत, वीडियो क्रॉन्फेंसिंग से हुई पेशी

रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और डा. तजीन फात्मा गुरुवार को वीसी के माध्यम से 14 मामलों में पेश हुईं। जहां सभी मामलों में जमानती तुड़वाने के मामले में कोर्ट ने पूछा। अब इस मामले में आज भी सुनवाई होगी।

बताते चलें कि सपा नेता आजम खां और उनके परिवार पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। उसी के चलते 18 अक्टूबर को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में तीनों को सात-सात साल की सजा हुई थी। जिसके बाद से सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला आजम हरदोई और डा. तजीन फात्मा रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। पिछले दिनों आजम खां के अधिवक्ता ने जमानतियों को निरस्त कराने के लिए कई मामलों में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिए थे। जिसमें गुरुवार को तीनों को वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उसके बाद अलग-अलग 14 मामलों में जमानती निरस्त किए गए। इस मामले में आज भी सुनवाई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि सभी जमानती टूटने के बाद सजा में आजम खां को कुछ राहत मिल जाएगी।

पिछली तिथियों पर आजम खां के अधिवक्ता द्वारा धारा 444 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके चलते तीनों को वीसी के माध्यम से कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट ने तीनों से पूछा कि जमानती निरस्त कराना चाहते हैं उसके बाद तीनों ने बात को स्वीकार किया। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ 309 के वारंट बनाकर कारागार में भेजा गया है। जिसमें तीनों के 14 मुकदमे शामिल हैं। - अमरनाथ तिवारी, अभियोजन अधिकारी।

पासपोर्ट मामले में वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए अब्दुल्ला
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के बयान दर्ज होने हैं। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुन: गवाह को जिरह पर बुलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया। जिसको स्वीकार कर लिया गया। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में एक दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान वीसी के जरिए अब्दुल्ला आजम पेश हुए।

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