अमेठी : जानलेवा हमले के फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, सरेंडर नहीं किया तो... 

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Published By Jagat Mishra
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अमेठी, अमृत विचार। जानलेवा हमले के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया है। इस दौरान पूरे गांव में ढोल नगाड़ों से मुनादी भी करवाई गई है। अगर अभियुक्त ने एक महीने के भीतर सरेंडर नही किया तो न्यायालय के आदेश पर उसके घर की कुर्की भी की जाएगी।

दरअसल ये पूरा मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के उरेरमऊ मीरमऊ गांव का है। जहां बीते अप्रैल महीने में गांव के रहने वाले रामू ने गांव के ही राजू पर जानलेवा हमला किया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू मौके से फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में छापेमारी करती रही लेकिन कामयाबी नही मिली। 

भारी संख्या में आरोपी के गांव पहुँची पुलिस ने ढोल नगाड़ों से पूरे गांव में मुनादी कराते हुए आरोपी रामू पुत्र राज प्रसाद के घर पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया है। अगर आरोपी एक महीने के भीतर सरेंडर नही करता है तो उसके घर की कुर्की की जाएगी।

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