प्रयागराज : उमेश पाल हत्याकांड में डॉ अखलाक की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई है। बुधवार को सुनवाई शुरू होने पर राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को अगली तिथि के लिए टाल दिया। अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को सुनिश्चित की गई है। 

गौरतलब है कि अखलाक प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। याची पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और पांच लाख के इनामी फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। इसके अलावा इसने अन्य शूटरों की भी मदद की थी। माफिया अतीक के बहनोई को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित अपने घर में पनाह देने और आर्थिक मदद करने के आरोप में एसटीएफ ने नौचंदी इलाके से दो अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद जिला अदालत ने डॉ. अखलाक की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को 23 अगस्त को खारिज कर दिया तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 27 सितंबर को डॉ. अखलाक की ओर से दाखिल अपील पर हाईकोर्ट ने उमेश पाल की पत्नी जया पाल को भी नोटिस जारी किया था। 

जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि अखलाक के अधिवक्ता की ओर से राज्य सरकार को इसका नोटिस दो महीने पहले ही दिया जा चुका था। पुलिस का दावा है कि अतीक की बहन आयशा नूरी का पति अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन भी करता था।

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