बरेली: बच्चे का अपहरण कर हत्या के आरोपी को उम्रकैद
बरेली, अमृत विचार। फिरौती के लिए चार साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करने के आरोपी दियोरिया गांव दियूकलिया, पीलीभीत निवासी सुनील कुमार को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-4 अजय कुमार शाही ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपी अभिषेक अग्रवाल को बरी कर दिया।
एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि वादी मुकदमा चन्द्र प्रकाश ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 28 अप्रैल 2019 को राम कुमार की पुत्री रुबी गंगवार की बरात में शामिल होने के लिए पुष्प वाटिका बारातघर, बीजामऊ रोड, नवाबगंज गया था।
शाम 8 बजे सुनील कुमार ने बहला फुसलाकर उसके बच्चे को गायब कर दिया। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा बरामद नहीं हो पाया। पूरा शक है कि सुनील कुमार ने ही बच्चे को गायब किया है, बच्चे की हत्या की आशंका व्यक्त की।
विवेचना में पुलिस ने पाया कि सुनील कुमार फिरौती मांगने के लिए बच्चे को आबादी से बाहर ले गया और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे घास कूड़े से छिपा दिया। अभिषेक अग्रवाल ने अपने मोबाइल से बच्चे को वापस करने के बदले में एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किये।
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