प्रतापगढ़ : हत्या के दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास, लगा अर्थदण्ड

कुल्हाड़ी व तलवार से किया था वार,शरीर पर मिले 23 चोट के निशान

प्रतापगढ़ : हत्या के दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास, लगा अर्थदण्ड

प्रतापगढ़, अमृत विचार। पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या करने वाले उसके भाई व भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पिता - पुत्र को अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए राम खेलावन गुप्ता व ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ पिंटू निवासीगण शीतल बक्स का पुरवा,थाना संग्रामपुर,जिला अमेठी प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त राम खेलावन को 40 हजार रूपये अर्थदण्ड व पिंटू उर्फ ओम प्रकाश को 30 हजार अर्थदण्डसे दंडित किया। अर्थदण्ड की आधी राशि वादिनी मुकदमा मालती जो मृतक की पत्नी है को प्रदान की जाएगी। 

वादिनी मालती देवी ने कोर्ट को बताया कि उसके पति रामशरण गुप्ता को साजिश के तहत उसके जेठ राम खेलावन ने करीब12:30 बजे खेत में बने अपने मकान ग्राम धरौली,थाना अंतू पर बुलाया। वहां पर मेरा बेटा आदित्य व मेरे पति राम शरण गए। तब पूर्व प्लान के तहत राम खेलावन सुत बद्री, ओम प्रकाश उर्फ पिंटू पुत्र रामखेलावन,उर्मिला पत्नी रामखेलावन व सीमा पत्नी पिंटू ने मिलकर मेरे पति रामशरण के ऊपर तलवार व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। बेटे आदित्य के गुहार लगाने पर वादिनी और गांव के अन्य लोग पहुंचे। उक्त आरोपीगण तलवार व कुल्हाड़ी से वादिनी के पति रामशरण(46 वर्ष) को काट रहे थे। बचाने दौड़ने पर भाग गए। घायल अवस्था मे एंबुलेंस से उन्हें संग्रामपुर अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मृतक के शरीर में 23 चोटें पाई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने राम खेलावन,ओम प्रकाश उर्फ पिंटू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।

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