अतीक-अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के मामले की सुनवाई टली, जानें वजह
प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपियों की इलाहाबाद जिला न्यायालय में सोमवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अगली सुनवाई आगामी 18 दिसंबर को सुनिश्चित की गई है। जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी।
मालूम हो कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीनों हत्यारोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य फिलहाल चित्रकूट की जिला कारागार में निरुद्ध हैं। इन्हें जिला जज संतोष राय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत किया गया। पिछली सुनवाई में आरोपी सनी की ओर से पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्यायमित्र नियुक्त किया था।
आरोपियों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। हत्यारोपियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट तथा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपियों पर आरोप तय होना है।
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