प्रतापगढ़: दुष्कर्मी व उसके सहयोगी को कोर्ट ने सुनाई 25-25 साल के कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड

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Published By Sachin Sharma
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प्रतापगढ़। अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भागा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने के आरोप में दोषी पाते हुए अजय कुमार वर्मा निवासी रामनगर उपधान थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर व कर्म सिंह उर्फ गोरे वर्मा को दुष्कर्म में सहयोग करने के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 25-25 वर्ष की कारावास  की सजा सुनाई है। 

साथ ही 35- 35 हजार रुपए का दोनों पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सीय आघात एवं पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। 

वादिनी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि 23 जुलाई 2021 सुबह में उसकी सबसे छोटी लड़की पीड़िता उम्र 15 वर्ष जो उस समय कक्षा 10 पास कर चुकी थी, घर से गायब हो गई। खोजबीन के बाद पता चला कि उसे अजय कुमार वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसला कर भगा ले गए।

विवेचना के दौरान जब पीड़िता बरामद की गई तो उसने बताया कि 23 जुलाई 2021 को सुबह भोर में जब वह घर का काम कर रही थी उसे अजय वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसलाकर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती सूरत ले गए।

वहां छह महीने तक रखा और अजय वर्मा ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। कर्म सिंह उर्फ गोरे बराबर सूरत आता जाता रहता और पीड़िता को बराबर जान से मारने की धमकी भी देता रहा।

अजय वर्मा के इस काम में कर्म सिंह उर्फ गोरे ने उसका पूरा सहयोग किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की है।

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