प्रतापगढ़: दहेज हत्या के दोषी को सात वर्ष कारावास, अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सुमित पवार की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न,दहेज हत्या के आरोप में मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहूमई गांव में रहने वाले कुलदीप कुमार प्रजापति को दोषी पाते हुए सात वर्ष की करावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ बनपट्टी गांव में रहने वाले वादी अयोध्या प्रसाद प्रजापति के अनुसार उसकी बेटी प्रतिमा की शादी कुलदीप कुमार प्रजापति के साथ हुई थी।

विवाह के दौरान वादी पक्ष की ओर से समुचित दहेज प्रदान किया गया था। बावजूद इसके ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नगद की मांग कर रहे थे। उक्त मांग पूर्ण न होने पर वादी की बेटी प्रतिमा को उसके ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे। 20 जुलाई वर्ष 2020 को बेटी के ससुराल से वादी को मोबाइल पर कॉल कर सूचना दी गई कि उसकी बेटी प्रतिमा की संदिग्ध दशा में मौत हो गई है।

मामले की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने दहेज उत्पीड़न दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं का मुकदमा पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।

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