बरेली: भारी पड़ रहा है सरकारी बाधा फलांगना... साढ़े 11 सौ दिव्यांगों की पेंशन रुकी

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अनुपम सिंह, बरेली, अमृत विचार। दिव्यांग पेंशन योजना के नए नियमों ने लाभार्थियों के मुश्किल पैदा कर दी हैं। फैमिली आईडी के बिना पेंशन न देने के शासन के आदेश के बाद उनकी भागदौड़ बढ़ गई है। फैमिली आईडी बनवाकर उपलब्ध कराने वाले करीब तीन हजार दिव्यांगों के खातों में तो इस वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त भेज दी गई है लेकिन करीब साढ़े 11 सौ दिव्यांग अब भी फैमिली आईडी के लिए इधर-उधर चक्कर काट रहे हैं।

दिव्यांग पेंशन के लिए फैमिली आईडी नंबर लगाने की अनिवार्य ताकि इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी होने के बाद लागू की गई। जिले में करीब 22097 दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। शासन के इस फैसले से चार हजार से ज्यादा ऐसे लाभार्थी प्रभावित हुए जिन्होंने बाकी की तरह पहले से फैमिली आईडी नहीं उपलब्ध कराई हुई थी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई-अगस्त में पहली और अक्टूबर में दूसरी किस्त जारी की गई। पहली किस्त तो सभी दिव्यांगों को दी गई, दूसरी किस्त 18 हजार उन्हीं लाभार्थियों को मिली जिनके परिवार के राशन कार्ड (जिसमें पेंशन का यूनिट शामिल हो) या फैमिली आईडी जमा थी।

करीब 42 सौ लाभार्थियों की फैमिली आईडी, अपना राशन कार्ड या परिवार के राशन कार्ड में नाम न होने की वजह से दूसरी किस्त रुक गई। इनमें से अब तक करीब 32 सौ ही फैमिली आईडी दाखिल कर पाए हैं। इसके बाद शासन ने उनके खाते में दूसरी किस्त भेज दी है। 1152 दिव्यांगों की पेंशन अब भी रुकी हुई है। फैमिली आईडी नंबर देने के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने अपने कर्मचारियों की एक टीम बनाई है जो रोज 50 पेंशनरों से फोन पर संपर्क कर अपडेट ले रहे हैं।

फैमिली आईडी के लिए ऐसे करें आवेदन
फैमिली आईडी कार्ड बनवाने के लिए पेंशनर https://familyid.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह काम स्मार्ट फोन पर किया जा सकता है, जनसेवा केंद्र की भी मदद ली जा सकती है। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक की पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। आवेदन करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे डालकर सबमिट करने पर आईडी नंबर जारी हो जाएगा।

दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की फैमिली आईडी पेंशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशनरों से अपील है कि अपना या परिवार के राशन कार्ड जिसमें उनका नाम हो, उसे जमा कर सकते हैं। फैमिली आईडी, राशन कार्ड नंबर एसएसपीवाई पोर्टल पर दर्ज कर पेंशन का लाभ दिया जा सकेगा। उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, वे मोबाइल नंबर पर ही आईडी नंबर दे सकते हैं। - चमन सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

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