चित्रकूट मामला: अभियुक्त रामसिंह राजपूत की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ, अमृत विचार। चित्रकूट की एक महिला से दुराचार करने और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त रामसिंह राजपूत की जमानत अर्जी पॉक्सो की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि चित्रकूट की उक्त महिला ने ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुराचार की एफआईआर दर्ज …
लखनऊ, अमृत विचार। चित्रकूट की एक महिला से दुराचार करने और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त रामसिंह राजपूत की जमानत अर्जी पॉक्सो की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि चित्रकूट की उक्त महिला ने ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुराचार की एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें वह फिलहाल जेल में हैं। बाद में उक्त महिला ने दूसरी एफआईआर दर्ज रामसिंह राजपूत के खिलाफ भी दर्ज कराई थी। विशेष जज अरविन्द मिश्र ने प्रथम दृष्टया मुल्जिम के अपराध को अत्यन्त गंभीर करार दिया है।
अदालत के समक्ष अपराधी की जमानत अर्जी का पीड़िता की ओर से भी विरोध किया गया। पीड़िता के विशेष वकील ध्रुव कुमार सिंह का कहना था कि वर्ष 2016 में अपराधी ने पार्क रोड स्थित एक बंगले में चाय में नशीली गोली देकर पीड़िता के साथ दुराचार किया।
साथ ही मोबाइल से उसकी आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिया। इसके बाद पीड़िता को यह धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया, तो फोटो को वायरल कर देगा। वह पीड़िता के साथ लखनऊ व दिल्ली के होटल में भी दुराचार करता रहा। पीड़िता की अवयस्क पुत्री के साथ भी गंदी हरकत की। 27 दिसंबर 2019 को पीड़िता ने इस मामले की एफआईआर थाना गौतमपल्ली में दर्ज कराई थी।
