आबकारी नीति मामला: संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी

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Published By Vishal Singh
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। 

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समान) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी अदालत के निर्देश के अनुसार ‘आप’ नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 

अदालत ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि पिछले सभी आरोपपत्रों की प्रतियों के अलावा दस्तावेजों और पांचवीं अभियोजन शिकायत की प्रति को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा, ‘‘10 जनवरी को सूचीबद्ध करें, जब मुख्य मामले की सुनवाई निर्धारित है। न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई जाती है।’’ ध

नशोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सिंह के खिलाफ अपनी पांचवीं अभियोजन शिकायत दो दिसंबर को दायर की थी और अदालत ने 19 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया था। अदालत ने 11 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। 

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