Hamirpur: मां की हत्या के आरोपी बेटे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा... जमीन के लालच में आकर दिया था घटना को अंजाम
हमीरपुर में मां के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा।
हमीरपुर में मां के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा। अदालत ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
हमीरपुर, अमृत विचार। गतवर्ष जमीन की लालच में अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला विशेष सत्र न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया। डकैती कोर्ट ने दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा व पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व राजेश तिवारी ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के इटैलियाबाजा गांव निवासी पीड़िता निर्मला पत्नी अनिल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि सात जून 2022 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे उसके देवर मदन ने उसकी सास कुसुम (50) पत्नी वीरेंद्र साहू से किसी बात को लेकर लड़-झगड़ रहे थे।
उसी समय आवेश में आकर दोषी देवर ने कुल्हाड़ी लेकर उसकी सास के सिर में हमला कर दिया। जिससे उसकी सास घर के आंगन में लगे नल के पास गिर गई। शोर सुनकर अगल-बगल के लोग आ गए। जिन्होंने सास को देखकर बताया कि इनकी मौत हो गई है।
जमीन के लालच में आकर दिया घटना को अंजाम
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मृतका के नाम राठ कस्बे में एक भूखंड था। जिसे अपने नाम कराए जाने के लिए मां से दबाव बना रहा था। जिसपर उसने इंकार कर दिया। जिसपर आवेश में आकर दोषी पुत्र ने कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। कहा कि अदालत ने दोषी पुत्र मदन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
