रामपुर : दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में आजम खां-अब्दुल्ला और तजीन फात्मा की अपील खारिज
रामपुर,अमृत विचार। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डा. तजीन फात्मा की अपील पर सेशन कोर्ट में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आए आजम खां के अधिवक्ता मनु शर्मा और जुबैर अहमद की बहस पूरी हो गई थी। जहां शनिवार को अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बताते चले कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा काट रहे हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर,अब्दुल्ला हरदोई जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं।
जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने सजा के खिलाफ तीनों ने सेशन कोर्ट में अपील की है,जिस पर सुनवाई चल रही थी। कुछ दिनों पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई। शनिवार को तीनों कोर्ट में पेश हुए, उनकी अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों जेल के लिए रवाना हो गए। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया की अपील को कोर्ट में खारिज कर दिया है।
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