मुरादाबाद: 31 तक विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न भर सकते हैं करदाता

2.5 लाख रुपये सालाना की आय वाले करदाताओं को नहीं देना है विलंब शुल्क

मुरादाबाद: 31 तक विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न भर सकते हैं करदाता

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले में जो करदाता अभी तक कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं वह 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।

गौरव गुप्ता एडवोकेट जीएसटी एंड इनकम टैक्स ने बताया कि यदि करदाता की आय ढाई लाख रुपये सालाना तक है तो उसे कोई विलंब शुल्क नहीं देना है। यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम है तो उसे ढाई लाख से अधिक और पांच लाख रुपये से कम आय पर होने पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी। यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक तथा पांच लाख रुपये से कम आय होने पर एक हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

यदि करदाता की आयु 80 वर्ष से अधिक है तो उसे पांच लाख तक की आय पर कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे करदाता जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है और उन्होंने आयकर का भुगतान नहीं किया है उन्हें विलंब शुल्क के साथ ब्याज भी देना होगा। आयकर रिटर्न जितनी देर से फाइल किया जाएगा उतना ही अधिक ब्याज भी देना होगा। उसके बाद ही आयकर रिटर्न फाइल होगी।

 ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गया है, मगर वह आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भर कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरा जाता है तो करदाता को आयकर रिफंड नहीं मिलेगा। कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26 एएस तथा एआईएस अवश्य चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अपनी आयकर विवरणी फाइल करनी चाहिए।

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